लखनऊ के अमित ने जब अपना इंस्टाग्राम खोला तो उससे पता चला कि उसकी पत्नी ने गौतम नाम के युवक से दूसरी शादी कर ली है. फोटो देखने के बाद अमित ने तुरंत ही अपनी पत्नी को फोन किया तो उसने बताया कि उसका पति सरकारी नौकरी करता है, देखने में काफी स्मार्ट है. अब वो उसी के साथ ही रहेगी. तलाक चाहिए तो 5 लाख रुपये दे.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लव, शादी और धोखे का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक नई नवेली दुल्हन जेवर और नकदी लेकर फुर्र हो गई. पीड़ित शख्स ने गोसाईगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़ित युवक के मुताबिक युवती ने पहले उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया शादी की. कुछ दिन बाद जेवर और कैश लेकर अपने मायके चली गई.
गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत काशिमपुर के रहने वाले अमित यादव ने थाने में अपनी दुल्हन और उसके दूसरे पति के खिलाफ थाने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़ित का कहना है कि उसे इंस्टाग्राम से पता चला कि उनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है.
इस मामले पर एसएचओ विनय कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित अमित यादव राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था. वहां उसकी मुलाकात निशा नाम की युवती से हुई थी. जो हरियाणा की रहने वाली थी. दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई फिर नजदीकियां बनी. युवती लगातार शादी का दबाव बनाने लगी. जब अमित ने शादी से मना किया तो उसने कोटा के एक थाने में शिकायत दर्ज करा दी. इसके बाद दोनों को आर्य समाज मंदिर में शादी करनी पड़ी.
इसके बाद लखनऊ में शादी का रजिस्ट्रेशन कराया गया. ससुराल पक्ष से दुल्हन को सोने के जेवर और 40 हजार नगद रुपये मिले. कुछ दिन बाद युवती बहाना बनाकर हरियाणा अपने मायके चली गई और उसने वापस ससुराल आने से इनकार कर दिया. इस दौरान युवती को काफी मनाया गया. कुछ समय बाद जब अमित यादव ने इंस्टाग्राम खोला तो उससे पता चला कि उसकी पत्नी ने गौतम अहीर नाम के युवक से दूसरी शादी कर ली है.
फोटो देखने के बाद अमित ने तुरंत ही अपनी पत्नी को फोन किया और इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका पति सरकारी नौकरी करता है देखने में काफी स्मार्ट है वो अब उसके साथ ही रहेगी. अगर तलाक चाहिए तो 5 लाख रुपये दे. इसके बाद पीड़ित ने अपनी पत्नी के खिलाफ लखनऊ के गोसाईगंज में शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करने और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने पीड़ित की पत्नी निशा और उसके दूसरे पति गौतम अहिर के खिलाफ आईपीसी की धारा 494, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कराया है.