सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने अंतरिम जमानत याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें कई मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा. हालाँकि, उनकी याचिका स्वीकार नहीं की गई।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं मिली. अब उन्हें 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की.
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्री विभाग के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी है. साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना होगा.
इलाज कराने के लिए 7 दिन का मांगा था समय
आम आदमी पार्टी के मुताबिक, मुख्यमंत्री केजरीवाल को पीईटी-सीटी स्कैन और कई टेस्ट से गुजरना होगा। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए 7 दिन का वक्त मांगा था.