ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मामला दायर किया. ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा कि जांच के महत्वपूर्ण चरण में केजरीवाल को रिहा करने से जांच प्रभावित होगी क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में निचली अदालत से मिली जमानत पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई होने तक जमानत देने पर रोक लगा दी है.
ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मामला दायर किया. ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा कि जांच के अहम चरण में केजरीवाल को रिहा करने से जांच प्रभावित होगी क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं.
इस संबंध में हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील खारिज करते हुए कहा कि याचिका पर पहले से सुनवाई की जरूरत नहीं है. इस बीच, न्यायमूर्ति सुधीर जैन ने कहा कि उच्च न्यायालय में सुनवाई लंबित रहने तक निचली अदालत का आदेश लागू नहीं होगा।
दरअसल, एक दिन पहले गुरुवार को केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, जिसके खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ इस मामले की जांच कर रही है. प्रवर्तन विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि हमें निचली अदालत में बहस के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया.
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