सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है. दिल्ली की शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में वह 6 महीने तक जेल में रहे। ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आम आदमी सांसद की दलील को स्वीकार कर लिया.
AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बेल मिल गई है. तीन जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. दिल्ली की शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में वह 6 महीने तक जेल में रहे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले शामिल थे, ने मामले की सुनवाई की। संजय सिंह को अभी भी जेल में रखना क्यों जरूरी है? संजय सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और न ही मनी ट्रेल का कोई पता चला है फिर भी इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं.
संजय सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं’
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और कारावास के खिलाफ सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की। आम आदमी सांसद के वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है और वह इस शिकायत की जांच कर सकते हैं कि उन्होंने 2 करोड़ रुपये की रिश्वत ली है.
संजय सिंह को प्रवर्तन विभाग ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट में आप सांसद की जमानत याचिका का विरोध किया है. संजय सिंह ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और अपराध में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है।
जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध किया और आरोप लगाया कि संजय सिंह नीति अवधि 2021-22 से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से प्राप्त जबरन वसूली के पैसे को रखने, छिपाने और उसका उपयोग करने में शामिल थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई.
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सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को क्यों दी जमानत?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ शब्दो में बोल दिया है , “संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां फिर से जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा। विशेषाधिकार उन्हें बहस शुरू करने से पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ” यह एक बहस योग्य मामला है, लेकिन हम एक प्रस्ताव दे सकते हैं।”
ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘एएसजी का कहना है कि ईडी को पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ईसीआईआर के तहत कार्यवाही लंबित होने तक संजय सिंह को जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है।’ इसके अलावा, “हम वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं और मुकदमा लंबित रहने तक संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हैं।